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[2023] अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखें-Skteach

अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखें?अतिक्रमण हटाने के नियम ।

अतिक्रमण हटाने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखें ? 

नमस्कार दोस्तों इस आर्टिकल मैं आप जानने वाले हैं कि अतिक्रमण हटाने के लिए हम तहसीलदार या कलेक्टर को एप्लीकेशन कैसे लिखें? और बता दें कि अतिक्रमण हटाने के लिए कुछ नियम हैं उनको आप को फॉलो करना होगा आपको यहां पर वह सभी नियम भी बताए जाएंगे ताकि आप जो अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं । वह बिल्कुल सही हो क्योंकि कुछ नियम हैं अतिक्रमण हटाने के लिए तो अगर आप उन नियम को फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा आवेदन पत्र लिख सकते हैं और फिर इसे आप तहसीलदार या कलेक्टर को सौंप सकते हैं तो इस आर्टिकल में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी इसलिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें ।

Topic Covered By-

• अतिक्रमण हटाने के नियम in hindi
• अतिक्रमण हटाने की शिकायत कहां करें? 
• गांव में अतिक्रमण हटाने के लिए क्या करें?
• अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन पत्र लिखते समय यह महत्वपूर्ण बिंदु जरूर लिखे । 
•अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार को आवेदन पत्र कैसे लिखें in hindi
• अतिक्रमण हटाने के लिए कलेक्टर को आवेदन पत्र कैसे लिखें in hindi
अतिक्रमण हटाने के लिए एसपी को आवेदन पत्र कैसे लिखें in hindi
•अतिक्रमण कौन हटा सकता है?
•सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत कहां करें?

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अतिक्रमण हटाने के नियम In Hindi

1. मासिक लक्ष्य निर्धारण : अतिक्रमण हटाए जाने के प्रति ग्राम 1 हेक्टेयर प्रति माह का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इससे आज से यह हुआ कि प्रत्येक राजस्व अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में तहसीलदार पर तहसीलदार व नायब तहसीलदार कार विभाजन हेतु कितने जिले आते हैं उतने हेक्टेयर का अतिक्रमण हटाया जाना अनिवार्य होगा।

2.प्रभावी रूप में अतिक्रमण हटाना :
प्रति ग्राम एक हेक्टेयर लक्ष्य रखने के पीछे आशय यह है कि इन अतिक्रमण को प्रभावी रूप में हटाया जाएगा। प्रभावी रूप से निम्न आशय है -
क . संबंधित ग्राम के अतिक्रमण प्रकरण को पुख्ता रूप में आवश्यक प्रावधान अन्य विवरण नस्ती में लिया जाएगा ।

ख . धारा 248 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक पड़ताल पश्चात जो अधिकार अर्थदंड अथवा प्रतिक्रमण के स्वरूप को हटाए जाने बाबत प्रदत्त है उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। में उल्लेख करना चाहूंगा कि धारा 248 में अधिग्रहित की गई किसी भी संपत्ति का तहसीलदार के निर्देशानुसार निपटारा किया जाना और उसे किसी भी फसल भवन या अन्य निर्माण को हटाने तथा भूमि को उसकी स्थिति में लाने के लिए आवश्यक समस्त कार्यों का खर्चा उसके भू राजस्व के बकाया की वसूली योग्य होगा। तहसीलदार को ₹5000 तक के प्रत्येक अतिक्रमण पर अर्थदंड करने का भी अधिकार है।

ग . आदतन अतिक्रामकों के संबंध में अर्थदंड वृद्धि करने के जहां समुचित आधार हूं वहां ऐसे मामले उप जिला अधिकारी को भेजे जा सकते हैं , जो सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात जुर्माने में वृद्धि का आदेश प्रसारित कर सकता है।

घ . धारा 248 (2 ए ) अंतर्गत उपखंड अधिकारी को सिविल कारागार में प्रयोग किए जाने के वारंट जारी किए जाने के अधिकार हैं ।  विभागीय अधिकारी से अपेक्षा है की विधि के इस प्रावधान का आयतन अधिक राम को बड़े अतिक्रमण पर उपयोग किया जावे। यह कार्रवाई किए जाने के पूर्व धारा 248 के प्रावधानों के अंतर्गत समुचित कारण बताओ सूचना अवश्य जारी की जाएगी ।  

3. अतिक्रमण हटाने की शासकीय रिकॉर्ड में प्रविष्टि : अतिक्रमण हटाने के आदेश की ग्राम के राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि की जाए जिसमें बताया जावेगी किस संदर्भित आदेश से संबंधित का अतिक्रमण बेदखल किया गया है वह क्या अर्थदंड आरोपित किया गया है।

4. अर्थ दंड वसूली : अतिक्रमण हटाने के आदेश के साथ जहां अर्थदंड आरोपित किया जाता है वहां उसकी वसूली की कार्रवाई भी निरंतर कार्रवाई के रूप में जारी रखी जावे और इस प्रकरण को तब समाप्त नहीं किया जावे जब तक कि यदि रोपित अर्थदंड वसूली नहीं हो जाता। इस हेतु नवीन प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया जाएगा ।

5. मासिक समीक्षा : प्रतिमा अतिक्रमण हटाने की तहसील जिला संभाग प्रदेश स्तर की क्या प्रगति रही है इसकी समीक्षा तहसील स्तर पर तहसीलदार जिला स्तर पर जिला कलेक्टर संभाग स्तर पर संभाग आयुक्त व विभागाध्यक्ष स्तर पर आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त द्वारा की जाएगी

6. शहरी ग्रामीण अतिक्रमण : उपरोक्त लक्ष्य शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कार्यरत राजस्व अधिकारियों पर लागू होगा।


अतिक्रमण विवाद की शिकायत कहां करें:
सबसे पहले आप जनसुनवाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और उसके बाद आपके सामने होम पेज खुलेग । यहां अब 'अनुस्मारक भेजें' के लिंक पर क्लिक करना है, आपके द्वारा यहां क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा, जिस पर आप शिकायत संख्या दर्ज करनी है और खोजी के बटन पर क्लिक करना है।


गांव में अतिक्रमण हटाने के लिए क्या करें?
यदि गांव के लोगों द्वारा शिकायत की जाती है तो अतिक्रमण कारी के संबंध में पटवारी के निर्देशित कर जांच कराई जाती है ।  पटवारी की जांच प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार द्वारा नोटिस भेजकर अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया जाता है। इसके बाद भी कब्जा न छोड़ने पर सक्षम अधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है ।

Note- यह केवल अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वेबसाइट लांच की गई है, यदि आप अन्य state से हैं तो हो सकता है कि आप ऑनलाइन आवेदन ना कर सके तो इसके लिए आपको प्रार्थना पत्र अपने नजदीकी थाने में लिखना होता है, तो इसके लिए हम आप को जमीनी विवाद पर होने वाली शिकायत पत्र के लिए एप्लीकेशन बताने वाले हैं।

अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन पत्र लिखते समय यह महत्वपूर्ण बिंदु जरूर लिखे । 
अगर आपकी जमीन पर किसी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, तो आप को शिकायत पत्र लिखते समय सभी महत्वपूर्ण बातों को अपने शिकायत पत्र में शामिल जरूर करना है। ताकि आपकी शिकायत पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जा सके। और आपको समय पर न्याय मिल सके .
शिकायत पत्र में लिखे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु जिनको आपको अपनी शिकायत पत्र में जरूर शामिल करना चाहिए ।
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• आप जिस भी विभाग को शिकायत लिखना चाहते हैं उस विभाग का नाम आपको शुरुआत में लिखना है ।
• शिकायतकर्ता अपना नाम और पिता का नाम जरूर लिखें ।
• जहां पर आपकी जमीन या मकान या प्लांट आदि है उसका पूरा पता लिखें। 
• अगर आपके पास जमीन के खसरा नंबर है तो जरूर देखें।
• जमीन के सभी कागजात व रजिस्ट्री आदि की फोटोकॉपी शिकायत पत्र के साथ लगाएं ।
• जो व्यक्ति आप की जमीन आदि पर कब्जा कर रखा है उनका नाम पिता का नाम व पता लिखें।
• जमीन पर कब्जा करने की दिनांक जरूर लिखें ।

अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार को आवेदन पत्र In Hindi

सेवा में,
श्रीमान तहसीलदार महोदय,
(अपनी शहर का नाम लिखे वा राज्य का नाम लिखें)

विषय: जमीनी विवाद के संबंध में।

महोदय,
सविनय निवेदन है कि मैं विवेक कुमार(अपना नाम लिखें) पुत्र श्री राम (अपने पिता का नाम लिखें),रामपुर गांव (अपने गांव का नाम लिखें) का निवासी हूं,श्रीमान मैं आपको इस पत्र के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने मेरी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है, और उसे वह हड़पना चाहते हैं। और मेरे बार-बार विरोध करने के बाद भी दबंगों में मेरी जमीन पर भवन निर्माण सामग्री डालकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। और हमारे साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार वा गाली-गलौच करना शुरू कर दिया है। बार-बार जमीन को कब्जा हटाने का आग्रह करने के बाद भी ध्यान ना देते हुए निर्माण जारी कर रखा है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि दबंगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा 

धन्यवाद

आपका नाम
पता
हस्ताक्षर
दिनांक


अतिक्रमण हटाने के लिए Collecter को आवेदन पत्र In Hindi

सेवा में,
श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
(अपनी शहर का नाम लिखे वा राज्य का नाम लिखें)

विषय: अतिक्रमण हटाने के संबंध में।

मान्यवर,
सविनय निवेदन है कि मैं गौरव कुमार जिला गुना का रहने वाला हूं . श्रीमान जी मैं आपसे इस पत्र के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी क्षेत्र के आसपास सड़क के दोनों ओर काफी फुटपाथी दुकानों का जमावड़ा हो गया है . इसकी वजह से प्रतिदिन घंटों भर के जाम लगने से लोग परेशान हैं .

अतः श्रीमान आपसे विनम्र आग्रह है कि यथाशीघ्र अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें !

इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा ।
सधन्यवाद !
भवदीय
गौरव कुमार

अतिक्रमण हटाने के लिए एसपी को आवेदन पत्र कैसे लिखें in hindi

सेवा में,
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
गुना , मध्यप्रदेश (अपने शहर का नाम लिखे वा राज्य का नाम लिखें


विषय: सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने एवं अतिक्रमणकारी पर कार्रवाई के  संबंध में।

मान्यवर,
सविनय निवेदन है कि मैं गौरव कुमार पुत्र रमेश बर्मा जिला गुना,अरुण रोड के प्लाट संख्या 5 पर मकान निर्माण कर रहा हूं . मेरे घर के बगल में सरकारी जमीन प्लाट संख्या 15, 16 स्थित है . इसकी प्लाट संख्या 16 पर मुकेश सिंह ने अतिक्रमण पर भवन निर्माण कर लिया है । जबकि प्लाट संख्या 15 पर सरकारी भवन निर्माण कार्य शुरू हुआ था । इसे सिंह द्वारा बलपूर्वक रोक दिया गया है . साथ ही मेरे घर के आगे अवैध दीवार निर्माण कर मेरा रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है ।
अतिक्रमण से जुड़ी समस्या को पहले भी अधिकारी के समक्ष रखा परंतु भ्रष्टाचार में लिप्त कुछ कर्मचारी के सहयोग से यह जमीन अधिक्रमित हो गई . 

अतः श्रीमान आपसे विनम्र आग्रह है कि उक्त मामले की जांच कर अतिक्रमण कारी पर सख्त कार्रवाई की जाए . 

इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा ।

सधन्यवाद !
भवदीय
गौरव कुमार

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